पुराने मोबाइल फ़ोन पर GST: मार्जिन स्कीम
GST में registered पुराने phones का dealer CGST नियम, 2017 के नियम 32(5) के तहत पूरी बिक्री रक़म की जगह सिर्फ़ मार्जिन — बिक्री दाम माइनस ख़रीद दाम — पर GST दे सकता है, बशर्ते उस ख़रीद पर input tax credit न लिया गया हो। किसी phone पर मार्जिन माइनस में हो, तो उसे छोड़ दिया जाता है।
अंतिम समीक्षा: 11 अक्टूबर 2026
मार्जिन स्कीम कौन इस्तेमाल कर सकता है
- आप पुराने सामान, जैसे पुराने phones, की ख़रीद-बिक्री का काम करते हैं।
- Phone जैसा है वैसा बिकता है, या बहुत मामूली काम के बाद जिससे उसका स्वरूप न बदले। बड़े refurbishment या upgrade वाले phone पर पूरी बिक्री रक़म पर GST लगता है।
- आपने उस phone की ख़रीद पर input tax credit नहीं लिया है।
- स्कीम वैकल्पिक है। Dealer चाहे तो पूरी रक़म पर GST दे सकता है।
Taxable value कैसे निकलती है
Supply की value बिक्री दाम और ख़रीद दाम का अंतर है, जो हर phone के लिए अलग निकाली जाती है। एक phone का नुकसान दूसरे phone का मार्जिन कम नहीं करता।
उदाहरण: आपने एक पुराना phone ₹8,000 में ख़रीदा और ₹9,500 में बेचा। मार्जिन ₹1,500 है, और GST इसी value पर लगता है, ₹9,500 पर नहीं। अगर वही phone ₹7,500 में बिकता, तो मार्जिन माइनस में होता और स्कीम के तहत उस बिक्री पर GST नहीं लगता।
लिखते समय मोबाइल फ़ोन पर 18% GST है; मौजूदा दर जाँच लीजिए, और मार्जिन निकालते समय आपका बिक्री दाम GST सहित माना जाए या नहीं, यह अपने CA से तय कीजिए।
बिना registration वाले ग्राहकों से ख़रीद
ज़्यादातर पुराने phone ऐसे लोगों से ख़रीदे जाते हैं जिनका GST registration नहीं होता। Notification No. 10/2017-Central Tax (Rate) बिना registration वाले supplier से उस registered dealer को राज्य के अंदर होने वाली पुराने सामान की supply को छूट देती है जो नियम 32(5) के तहत मार्जिन पर tax देता है, इसलिए dealer उस ख़रीद पर reverse charge में tax नहीं देता। राज्य GST क़ानूनों में भी ऐसे ही प्रावधान हैं।
वे records जिनसे मार्जिन स्कीम टिकती है
स्कीम इस बात पर टिकी है कि आप हर phone का ख़रीद दाम और यह साबित कर सकें कि input tax credit नहीं लिया गया। हर phone के लिए रखिए:
- ख़रीद का दस्तावेज़ — बेचने वाले का bill, या पहचान के साथ बेचने वाले की signed घोषणा;
- IMEI, ताकि ख़रीद और बिक्री एक-एक करके मिलाई जा सकें;
- बिक्री का invoice;
- stock record, जिसमें phone ख़रीद से बिक्री तक जाता दिखे।
सिर्फ़ बड़े UPI या bank receipts से यह नहीं दिखता कि पूरी रक़म पर tax बनता है; मार्जिन ख़रीद के records से साबित होता है।
Mobile Praman हर phone की ख़रीद और बिक्री एक ही IMEI record पर रखता है और उसी से मार्जिन स्कीम वाले bill बनाता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
- क्या पुराने phone के dealers के लिए मार्जिन स्कीम ज़रूरी है?
- नहीं, यह वैकल्पिक है। Dealer चाहे तो पूरी बिक्री रक़म पर GST देकर input tax credit के सामान्य नियम अपना सकता है।
- मार्जिन स्कीम में बेचे phones पर क्या मैं input tax credit ले सकता हूँ?
- नहीं। स्कीम तभी लागू होती है जब उन सामानों की ख़रीद पर input tax credit नहीं लिया गया हो।
- अगर मैं phone ख़रीद दाम से कम में बेचूँ तो?
- माइनस मार्जिन छोड़ दिया जाता है, इसलिए स्कीम के तहत उस बिक्री पर GST नहीं लगता। इससे दूसरे phones का मार्जिन कम नहीं होता।
- ग्राहक से पुराना phone ख़रीदते समय क्या मुझे GST देना होता है?
- नियम 32(5) के तहत tax देने वाले dealer की बिना registration वाले व्यक्ति से राज्य के अंदर की ख़रीद को Notification 10/2017-Central Tax (Rate) छूट देती है।
- क्या refurbished phone पर मार्जिन स्कीम लागू होती है?
- सिर्फ़ तब, जब काम मामूली हो और phone का स्वरूप न बदले। बड़े refurbishment पर पूरी बिक्री रक़म पर GST लगता है।
स्रोत
यह page सामान्य जानकारी है, tax सलाह नहीं। अपने registration और returns के लिए अपने CA से पूछिए।